अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए ठेकेदार रोमिल छेदा को बीएमसी संचालित नौ अस्पतालों और दो जंबो कोविड-19 केंद्रों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का ठेका दिया गया था, जबकि उसके पास पहले इस तरह के काम का अनुभव नहीं था। अधिकारी ने बताया कि उस पर और कुछ अन्य पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को छह करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
उन्होंने कहा, छेदा और बीएमसी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 418, 465, 467, 468, 471, 218, 120 (बी) और 34 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, गलत नुकसान पहुंचाने, किसी को सजा से बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाने और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।