कोर्ट ने माना कि जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे साबित होता है कि आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी माना।
मुंबई की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक दिन जेल की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि व्यक्ति ने साल 2019 में मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ की थी। 4 दिसंबर को आए फैसले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीके गवांडे ने कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उन्होंने आरोपी को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया है।
विज्ञापन
खबर के अनुसार पीड़ित महिला अपने भाई के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन में 13 अगस्त 2019 को सफर कर रही थी। इसी दौरान 49 वर्षीय आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने आरोपी को डांटा और बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। कोर्ट ने माना कि जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे साबित होता है कि आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी माना।
अदालत ने व्यक्ति को महिला का शील भंग करने का दोषी पाया और उसे एक दिन जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने दावा किया कि महिला ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं और उसे फंसाने की कोशिश की लेकिन अदालत ने इन दावों को सही नहीं माना और व्यक्ति को महिला से छेड़छाड़ का दोषी माना।