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मुंबई: बिल्ली की क्रूरता से की हत्या, अब मारने वाले व्यक्ति पर अदालत ने लगाया जुर्माना

Thu, 10 Oct 2019 02:03 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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अदालत ने सुनाई सजा
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मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना पिछले वर्ष की है।

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मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाना है। आरोपी ने इस घटना को पिछले वर्ष अंजाम दिया था। 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्धित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि मई 2018 में गढ़े ने पहले बिल्ली को क्रूरता से मार डाला और फिर उसे चैंबूर के इंदिरा नगर में फेंक दिया। इस बाबत एक शिकायत आरसीएफ पुलिस थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी।

अदालत में आरोपी संजय गढ़े ने अपना दोष स्वीकर कर लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए उसे सजा देते समय अदालत ने अपना रूख नरम रखा।

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