मलयालम फिल्म इंडस्ट्री आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेत्री की शिकायत पर अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। प्राथमिकी तिरुवनंतपुरम में दर्ज की गई है और इसे थोडुपुझा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाएगा। केरल पुलिस के मुताबिक, एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 354A(A1)(I) 354D के तहत दर्ज की गई है।
एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि 2013 में थोडुपुझा में एक शूटिंग के दौरान अभिनेता ने उनके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की थी। जांच केरल पुलिस अकादमी की सहायक निदेशक ऐश्वर्या डोंगरे को सौंपी जा सकती है, जो केरल के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन अनुचितता के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी का हिस्सा हैं।
इसके अलावा एक चौंकाने वाला मामला और सामने आया है। केरल के एक युवा अभिनेता ने फिल्म निर्माता रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निर्देशक ने उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया और 2012 में उसका यौन उत्पीड़न भी किया। रंजीत ने पीड़ित को ऑडिशन के लिए बंगलूरू के एक होटल में बुलाया और कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया।
केरल पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे लगा कि यह ऑडिशन का हिस्सा है। रंजीत ने उसका यौन उत्पीड़न किया और अगले दिन सुबह उसने पीड़ित को पैसों की पेशकश की। अभिनेता ने डीजीपी को शिकायत दर्ज कराई है और एसआईटी इस पर विचार करेगी।
इससे पहले गुरुवार को तीन चर्चित अभिनेताओं पर दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज किए गए थे। इनमें जाने माने अभिनेता और सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक एम. मुकेश, जयसूर्या और मनियानपिल्ला राजू शामिल हैं। मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मुकेश पर एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने कई साल पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।
भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हुआ मामला
एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर के मरदु पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता के तहत इसलिए दर्ज किया गया है, क्योंकि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले हुआ था।
राजू और जयसूर्या पर इस धारा के तहत एफआईआर
एर्नाकुलम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू के खिलाफ फोर्ट कोच्चि पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, तिरुवनंतपुरम में छावनी पुलिस ने पुष्टि की है कि जयसूर्या के खिलाफ इसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उसने जयसूर्या और मनियानपिल्ला राजू के साथ ही छोटे-मोटे अभिनेता इदावेला बाबू के खिलाफ भी यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।
जस्टिस हिमा समिति की रिपोर्ट से आया भूचाल
मलयालम फिल्म उद्योग के कुछ शीर्ष लोगों के खिलाफ आरोपों की बाढ़ पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद शुरू हुई है। 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर 10-15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं का नियंत्रण है। तीन सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन राज्य सरकार ने साल 2017 में किया था और इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि इसे जारी करने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।