शीर्ष न्यायालय ने बिहार राज्य सरकार और इस रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इन सभी को 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान इस याचिका को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी दिन हाईकोर्ट की तरफ से लगाए प्रतिबंध को हटाने के मीडिया के आग्रह पर भी विचार किया जाएगा।
हाईकोर्ट की तरफ से तैनात एमिकस क्यूरी को रोका
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में एमिकस क्यूरी बनाई गई महिला एडवोकेट को पीड़ित लड़कियों से मिलने और पूछताछ करने से रोक दिया गया है। शीर्ष न्यायालय ने इसे अपने इस मामले में पूर्व में दिए आदेश के खिलाफ बताया है। उन्होंने एमिकस क्यूरी के बजाय पीड़िताओं से पूछताछ के लिए जांच एजेंसी को एक बार फिर पेशेवर काउंसलरों और बाल मनोचिकित्सकों की मदद लेने के निर्देश दिए हैं।