Centre vs Delhi Govt: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के राष्ट्रीय राजधानी में नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारियों के सहयोग न करने के आरोप झूठे हैं। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि उन्हें गलत साबित करने के लिए सिसोदिया को ऐसी घटनाओं का विवरण पेश करना चाहिए।
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इससे पहले सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है।
अपने हलफनामे में सिसोदिया के दावे को खारिज करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि अधिकारियों के सहयोग न करने को लेकर सिसोदिया द्वारा किए गए दावे किसी भी सटीक जांच के लिए अस्पष्ट और अक्षम हैं। साथ ही केंद्र सरकार को कथित विफलता की कोई सूचना नहीं दी गई है।
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अजय भल्ला ने हलफनामे में कहा कि मुझे सलाह दी गई है कि व्यक्तिगत गलतियों से न निपटें, जो स्पष्ट रूप से उसमें निहित झूठ को दिखाते हैं क्योंकि हलफनामे के गवाह उप-मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के दावों से निपटने के लिए यह उचित नहीं हो सकता है, विशेष रूप से, जब वह सच नहीं बोल रहे हैं।