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Manipur: संवेदनशील जानकारी छापने के आरोप में गिरफ्तार संपादक को मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

Mon, 08 Jan 2024 03:02 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंफाल

सार

अधिकारी ने बताया कि संपादक धनबीर मैबाम ने एक खबर में संवेदनशील जानकारी प्रकाशित की थी। इसी को लेकर उनके खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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विस्तार
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मणिपुर में पिछले साल से ही हिंसा जारी है। आए दिन कभी घर जलाने तो कभी हथियार मिलने की खबर सामने आती रहती है। इस बीच, राज्य में संवदेनशील जानकारी प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बता दें, संपादक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। 

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एक अधिकारी ने सोमवार बताया कि रविवार को एक स्थानीय अदालत ने संपादक को जमानत दी है। 

शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप
नाम न उजागर करने की शर्त पर सरकारी अधिकारी ने बताया कि संपादक धनबीर मैबाम ने एक खबर में संवेदनशील जानकारी प्रकाशित की थी। इसी को लेकर उनके खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धर्म और नस्ल के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना भी शामिल है।

इस जगह की घटनाओं को किया था उजागर
सूत्रों ने बताया कि ‘हुयेन लानपाओ’ की खबर में मोरेह शहर में हो रही कुछ घटनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। मोरेह वही जगह है, जहां राज्य बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में वृद्धि देखी गई है। इससे पहले, 28 दिसंबर को भी एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के एक अन्य संपादक को इसी आधार पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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बिना किसी डर के ...
कांग्रेस मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को कहा था, ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिष्ठित स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पत्रकारों को बिना किसी डर के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।’

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