अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने 23 वर्षीय महिला के साथ घर में अकेला पाकर दो मार्च, 2009 की रात को दुष्कर्म किया था। उस दिन महिला का पति घर पर नहीं था। घटना महाकालपाड़ा थाना क्षेत्र में हुई।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 23 वर्षीय महिला से 13 साल पहले दरिंदगी की थी। वहीं अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने 23 वर्षीय महिला के साथ घर में अकेला पाकर दो मार्च, 2009 की रात को दुष्कर्म किया था। उस दिन महिला का पति घर पर नहीं था। घटना महाकालपाड़ा थाना क्षेत्र में हुई।
सरकारी वकील संजय जेना ने कहा कि पीड़िता सहित सात गवाहों के बयानों की जांच के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश त्रिबिक्रम केशरी चिनारा ने पीड़िता के पड़ोसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया है।