भाजपा सांसद और आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने अदालत में एक अर्जी डाली थी, जिसमें बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, ऐसे में बयान दर्ज करने की तारीख विशेष सत्र के बाद रखी जाए।
मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने सीआरपीसी 313 के तहत सभी आरोपियों को बयान दर्ज करने के लिए 25 सितंबर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दरअसल, भाजपा सांसद और आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी डाली थी, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज कराने की तारीख में बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसके बाद ही अदालत ने 25 सितंबर की तारीख रखी है।
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उन्होंने अपनी अर्जी में बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, ऐसे में बयान दर्ज करने की तारीख विशेष सत्र के बाद रखी जाए। अदालत ने उनकी इस अर्जी को स्वीकार करते हुए बयान दर्ज कराने की तारीफ 25 सितंबर कर दी। एनआईए ने इस मामले में 323 लोगों की गवाही दर्ज की, जबकि 37 लोग गवाह से मुकर गए।