खारघर के 34 वर्षीय व्यक्ति ने 46 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पीड़ित मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में एक कंपनी में काम करता है। उसने शिकायत की कि फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच आरोपियों ने संपर्क किया था।
उसने बताया कि आरोपियों ने उससे मोबाइल पर ही बात की है, इसलिए आरोपियों की पहचान केवल उनके मोबाइल नंबर से की जा सकती है। आरोपियों ने उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में भाग लेने का लालच दिया और अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया। उन्होंने उसे निवेश और ट्रेडिंग में मदद करने के वादे पर व्हाट्सएप ग्रुप और विभिन्न लिंक उपलब्ध कराए। इस दौरान जालसाजों की मदद से पीड़ित ने निवेश और ट्रेडिंग में 46.23 लाख रुपये खर्च कर दिए। कुछ दिनों बाद जब पीड़ित ने अपना खाता चेक किया तो उसने देखा कि उसे अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन निवेश और कमाई वापस नहीं मिली। इसके बाद उसने आरोपियों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अपराध की जांच चल रही है।
वहीं खारघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 419 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादे) के साथ-साथ आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।