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Maharashtra Update: पालघर में 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, मां-बाप समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Tue, 30 Apr 2024 02:24 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महाराष्ट्र के पालघर जिले की 17 वर्षीय लड़की के साथ दो लोगों ने शादी के बहाने अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हुई, उसके दो बच्चे भी हुए। लड़की के शिकायत पर दो दुष्कर्मियों समेत, पीडिता के मां-बाप, दो डॉक्टर समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
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महाराष्ट्र अपडेट - फोटो : Amar Ujala
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महाराष्ट्र के पालघर जिले की 17 वर्षीय लड़की के साथ दो लोगों ने शादी के बहाने अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हुई, उसके दो बच्चे भी हुए। लड़की के शिकायत पर दो दुष्कर्मियों समेत, पीडिता के मां-बाप, दो डॉक्टर समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के एक 42 वर्षीय व्यवसायी से खुद के साथ दो करोड़ रुपये की ठगी होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया एक व्यक्ति ने उसको सरकारी अधिकारी बताकर उसके साथ धोखाधड़ी की है।
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अचोले पुलिस स्टेशन में नालासोपारा इलाके की रहने वाली लड़की द्वारा दर्ज की। लड़की ने शिकायत की कि दो लोगों ने उसे शादी के वादे पर 2021 से फुसलाया अलग-अलग मौकों पर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। जब वह लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद दोनों में से एक दुष्कर्मी उसे अमरावती ले गया और उसकी पहचान छुपाकर उसकी डिलीवरी करवाई। उसके बाद वह बच्चे और उसे छोड़कर भाग गया। 
 
उन्होंने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को दो दुष्कर्मियों, पीड़िता के माता-पिता और दो डॉक्टरों समेत 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की के मां-बाप, चाचा समेत आठ आरोपियों ने एक परिचित के माध्यम से दुष्कर्मियों में से एक से 4 लाख रुपये लिए थे। लड़की को एक व्यक्ति को बेच दिया था। मामले में दो महिला डॉक्टर भी हैं, साथ ही एक वकील भी आरोप में शामिल है। इन 16 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (गंभीर यौन उत्पीड़न), 317 (12 साल से कम उम्र के बच्चे को माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ), 363 (अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को बेचना) और 34 (सामान्य इरादा)। पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पास्को) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
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सरकारी अधिकारी बताकर व्यवसायी से 2 करोड रुपये की ठगी

महाराष्ट्र में नवी मुंबई के एक 42 वर्षीय व्यवसायी से खुद के साथ दो करोड़ रुपये की ठगी होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया एक व्यक्ति ने उसको सरकारी अधिकारी बताकर उसके साथ धोखाधड़ी की है।

पीड़ित व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी बताने वाले ठग की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि जनवरी 2021 में वह अपने पड़ोसी मुंबई के परेल निवासी के संपर्क में आया। पीड़ित को उसने अपना परिचय केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक उच्च अधिकारी के तौर पर दिया। इसके बाद उसने पीड़ित को ऋण दिलाने का वादा किया, उसने बताया कि वह बैंक के सीईओ को अच्छे से जानता है। लेकिन ऋण के लिए उसे अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। पीड़ित ने कोई संपत्ति न होने की बात कही। इसके बाद उस पड़ोसी जो कि आरोपी है उसने पीड़ित को एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया, जो कि ऋण मांग रहा था। उसने दावा किया कि वह उसकी संपत्ति गिरवी रख सकता है, ऋण की राशि दोनों में बराबर बांटी जा सकती है। 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑफर के लालच में आकर पीड़ित ने पुणे मेट्रो परियोजना के लिए तेलंगाना के एक ठेकेदार से मिले 2 करोड़ रुपये धोखेबाज को दे दिए। जब पीड़ित ने ऋण चाहने वाले दूसरे व्यक्ति और बैंक अधिकारी से मिलने का अनुरोध किया, तो धोखेबाज ने उसे टाल दिया। उसके बाद से वह गायब है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर नेरुल पुलिस स्टेशन ने रविवार को धोखेबाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
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