फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MLAs Disqualification Row: दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से मिलेंगे राहुल नार्वेकर, SC की सुनवाई से पहले हलचल

Sun, 29 Oct 2023 11:41 AM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेंगे
विज्ञापन
राहुल नार्वेकर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां नार्वेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अन्य बैठकों में भी शिरकत करेंगे। 
विज्ञापन


मुंबई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, दिल्ली में कुछ बैठकें निर्धारित हैं। जिसमें सॉलिसिटर जनरल के साथ एक बैठक भी शामिल है। दिल्ली की यह पूर्व निर्धारित यात्रा है। सोमवार को होने वाली विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उन्होंने कहा, मैं कानूनी सलाह लूंगा और फिर इस पर फैसला करूंगा। अयोग्यता याचिकाओं पर एनसीपी विधायकों को नोटिस के सवाल पर कहा, यह प्रक्रिया का हिस्सा था। मैंने प्रस्तुत आयोग्यता याचिकाओं की जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया था। 

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्तूबर को नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को सुनिश्चित की थी।
विज्ञापन


17 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, हम समय सारिणी से संतुष्ट नहीं हैं। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि दशहरा अवकाश के दौरान वह व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के साथ जुड़ेंगे। बता दें शीर्ष अदालत ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी पर विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें