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Maharashtra News: ATS ने जालना से पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया, हवाईअड्डे पर 1.63 करोड़ का सोना जब्त

Tue, 11 Oct 2022 09:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

22 सितंबर को एटीएस ने कथित आतंक-संबंधी गतिविधियों के लिए संगठन पर राष्ट्रव्यापी बहु-एजेंसी कार्रवाई के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए थे। आइए पढ़ते हैं महाराष्ट्र की अहम खबरें...
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विस्तार
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महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक कथित सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों की संख्या अब तक 22 हो गई है। एटीएस अधिकारी ने कहा कि पीएफआई के जालना जिले के पूर्व प्रमुख शेख उमर शेख हबीब (30) को सोमवार देर रात गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। 

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उसे औरंगाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 22 सितंबर को एटीएस ने कथित आतंक-संबंधी गतिविधियों के लिए संगठन पर राष्ट्रव्यापी बहु-एजेंसी कार्रवाई के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए थे। अधिकारी ने बताया कि हबीब पीएफआई की जालना जिला इकाई के पूर्व प्रमुख था।

मुंबई हवाईअड्डे पर 1.63 करोड़ का सोना पकड़ा गया
सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.63 करोड़ रुपये मूल्य का 3.07 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। भारतीय मूल के यात्रियों ने सोना अंडरगारमेंट्स में छुपाया था। मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा कि पूरा सोना दो पैकेटों में बरामद किया गया है।
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मां को पीट-पीटकर मार डालने वाले को उम्रकैद
महाराष्ट्र के जालना जिले की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश वीएम मोहिते ने सखराम यादाजी शिंदे को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिंदे शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करता था।

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