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महाराष्ट्र: डोंबिवली में जर्जर इमारत ढही, दो की मौत, तीन को बचाया गया; मुंबई में फैशन डिजाइनर के साथ यौन शोषण

Fri, 15 Sep 2023 01:51 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

पुलिस ने बताया कि पीड़िता आरोपी के साथ ही मुंबई में रहती थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की का यौन शोषण किया। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश जारी है।
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मुंबई पुलिस(फाइल) - फोटो : Social Media
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विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली पूर्व में शुक्रवार को एक बहुमंजिला आवासीय इमारत गिरने से दो व्यक्तियों की की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। आपदा प्रबंधन सेल के वरिष्ठ अधिकारी सचिन दुबे ने बताया कि बचाव अभियान बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि यह इमारत जर्जर हो चुकी थी। इसे नागरिक अधिकारियों द्वारा खतरनाक घोषित किया गया था। शुक्रवार शाम करीब 5:40 बजे हादसा हुआ और कुछ देर बाद खोज एवं बचाव दल ने मलबे से सूरज बिरजा लोद्या (55) का शव निकाला।

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टीएमसी आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि रात 9:15 बजे, 54 वर्षीय दीप्ति सुनील लोदाया को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बाद में मलबे से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान अरविंद भटकर (70) के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि एक और व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है।

इस बीच, मुंबई में एक फैशन डिजाइनर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुंबई पुलिस ने एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता दिल्ली से मुंबई आई थी। 
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पुलिस ने बताया कि पीड़िता आरोपी के साथ ही मुंबई में रहती थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की का यौन शोषण किया। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश जारी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रोविडेंट फंड के क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में तीन साल की सजा
नवी मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रोविडेंट फंड दफ्तर के एक क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के जज एम शेटे ने 55 वर्षीय आरोपी कल्लाकुरी विजय रामाराव को तीन साल की सजा सुनाने के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

आरोपी पर एक कंपनी से रिश्वत के तौर पर तीन लाख रुपये लेने का आरोप है। अदालत ने एक अन्य व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसपर आरोप को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश चौहान ने अदालत को सूचित किया कि वाशी के एक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने 2002 से अपना पीएफ रिटर्न फाइल नहीं किया था। उसे 2008 में सुनवाई के लिए भी बुलाया गया था। 

शिकायतकर्ता जो फर्म का प्रतिनिधि है, वह पीएफ दफ्तर में आरोपी से मिला, जिसके बाद उसे बताया गया कि कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना है, जो 50 लाख भी हो सकता है। आरोपी ने मामला को रफा-दफा करने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। हालांकि, दोनों के बीच तीन लाख का समझौता हुआ। इसके बाद फर्म के प्रतिनिधि ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक ऑपरेशन के तहत 2008 में आरोपी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।  

इतिहास बनीं मुंबई की लाल डबल डेकर बस
मुंबई की पहचान रही गैर वातानुकूलित डबल डेकर लाल बसें शुक्रवार को इतिहास बन गईं। उन्हें आगरकर चौक और सीप्ज बस डिपो से आखिरी बार चलाया गया। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने की इस बस की विदाई कर दी गई। लगभग 86 वर्षों से बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई व परिवहन उपक्रम (बेस्ट) की डबल डेकर बसें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समृद्ध इतिहास का हिस्सा रही हैं।

उद्धव गुट के विधायक रवींद्र समेत पांच पर केस दर्ज
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पश्चिमी उपनगर में एक लक्जरी होटल के निर्माण के संबंध में शिवसेना (यूबीटी) विधायक रवींद्र वायकर और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में वायकर की पत्नी का भी नाम है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने जोगेश्वरी में सुप्रीमो क्लब को एक खेल सुविधा चलाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन वायकर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वहां एक पांच सितारा होटल के निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली।

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