महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने या थूकने पर 1000 रुपये और बिना मास्क पाए जाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ने शनिवार को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 पेज का दिशानिर्देश जारी किया।
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इसके अनुसार, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान मॉल, थियेटर, होटल, बार-रेस्टोरेंट में नियम का उल्लंघन पाए जाने पर कोरोना संकट खत्म होने तक उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
हालांकि इस दौरान रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी लागू रहेगी। नाट्य गृह और ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है लेकिन इससे अधिक लोगों की उपस्थिति पर कार्रवाई होगी।
हेल्थकेयर, आवश्यक सेवाओं व उत्पादन इकाइयों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रह सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में बिना जरूरी कार्य के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
धार्मिक ट्रस्टों से कहा गया है कि वे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दें। इस बीच मराठवाड़ा के औरंगाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इससे पहले नागपुर, नांदेड में लॉकडाउन लगाया जा चुका है।