महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने वाले छह बांग्लादेशी नागरिकों को चार साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएच मखारे ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में सभी पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि इन सभी को एटीएस की टीम ने भिवंडी से गिरफ्तार किया था। वे यहां एक इमारत में रह रहे थे, लेकिन इनमें से किसी के पास जरूरी पासपोर्ट और दस्तावेज नहीं मिले। बांग्लादेशी नागरिकों ने कोर्ट को बताया कि वे रोजगार की तलाश में सीमा पार कर आ गए थे।