फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मद्रास हाईकोर्ट: निचली अदालत के बेतुके आदेश पर जताई नाराजगी, मूर्ति चोरी मामले में भगवान को भेजा समन

Sat, 08 Jan 2022 05:40 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, चेन्नई

सार

तिरुपुर जिले के कुंबकोणम में स्थित एक निचली अदालत ने एक मंदिर के पुजारियों को ‘मूलवर’ (मुख्य देवता) को अदालत में पेश करने का आदेश दिया, जिनकी मूर्ति चोरी हो गई थी और बाद में पुलिस ने खोजकर मंदिर को लौटा दी थी।
विज्ञापन
मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मूर्ति चोरी के एक मामले में तमिलनाडु की एक अदालत ने भगवान को अदालत में पेश होने का समन जारी किया। मामला जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, आश्चर्य है कि भगवान को मूर्ति का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा बुलाया जा सकता है।

विज्ञापन


असल में तिरुपुर जिले के कुंबकोणम में स्थित एक निचली अदालत ने एक मंदिर के पुजारियों को ‘मूलवर’ (मुख्य देवता) को अदालत में पेश करने का आदेश दिया, जिनकी मूर्ति चोरी हो गई थी और बाद में पुलिस ने खोजकर मंदिर को लौटा दी थी। निचली अदालत ने मूर्ति की स्थापना के लिए होने वाले अनुष्ठानों और ‘अगम’ नियमों का पालन करने के बाद मूर्ति के सत्यापन के लिए भगवान को हाजिर होने का आदेश दिया था।

अधिवक्ता को आयुक्त नियुक्त कर सकते थे...
मद्रास हाईकोर्ट ने कुंबकोणम अदालत की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर सत्यापन की इतनी अधिक जरूरत थी तो किसी अधिवक्ता को इसके लिए आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर सकते थे। वह अपने निष्कर्ष एक रिपोर्ट के तौर पर कोर्ट को दे सकता था। मामले की सुनवाई कर रही कुंबकोणम की अदालत के तिरुपुर जिले के सिविरिपलयम में परमशिवन स्वामी मंदिर के अधिकारियों को मूर्ति से संबंधित भगवान को पेश करने का आदेश दिया था, ताकि वे अपनी मूर्ति का सत्यापन कर सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें