Malegaon Blast: कर्नल (सेवानिवृत्त) प्रसाद एस पुरोहित को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष 25 अक्तूबर को पेश होने के लिए कहा गया है।
मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) प्रसाद एस पुरोहित के खिलाफ पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमे को शुरू करने के संबंध में दायर याचिका पर लोकसभा पैनल उनकी दलीलें सुनेगा। पुरोहित को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष 25 अक्तूबर को पेश होने के लिए कहा गया है।
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अपने सदस्यों के बीच प्रसारित एजेंडा नोट में पैनल की ओर से कहा गया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू करने के संबंध में सुनील वी अभ्यंकर के प्रतिवेदन पर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद एस पुरोहित (सेवानिवृत्त) की दलीलें सुनी जाएंगी।
उसी दिन, रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों के विभाग) के प्रतिनिधि अभ्यंकर के प्रतिनिधित्व पर समिति के समक्ष एक 'ब्रीफिंग या मौखिक साक्ष्य' पेश करेंगे। पुरोहित और भाजपा की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित छह अन्य मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।