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पवार के आवास पर हमला: वकील सदावर्ते जमानत के लिए सत्र अदालत पहुंचे, आज होगी याचिका पर सुनवाई

Thu, 21 Apr 2022 03:00 AM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क अमर उजाला, मुंबई

सार

सदावर्ते ने अधिवक्ता गिरीश कुलकर्णी के माध्यम से दायर अपनी नई याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित है। सदावर्ते की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
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शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन। - फोटो : ANI
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विस्तार
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एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित आवास पर एमएसआरटीसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में वकील गुणरत्न सदावर्ते को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को यहां एक सत्र अदालत के समक्ष उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। सदावर्ते की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

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वकील गुणरत्न सदावर्ते ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे और इसलिए जिन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वे उन पर लागू नहीं होती हैं। इससे पहले वकील सदावर्ते ने जमानत लेने की कोशिश की थी, उन्होंने गिरगांव कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (गिरगांव कोर्ट) जयवंत चंद्रकांत यादव ने खारिज कर दिया था। 

मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर एमएसआरटीसी प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित हमले के सिलसिले में वकील गुणरत्न सदावर्ते को भी मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। वकील ने महाराष्ट्र में हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का प्रतिनिधि होने का दावा किया था। सदावर्ते ने अधिवक्ता गिरीश कुलकर्णी के माध्यम से दायर अपनी नई याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित है। आठ अप्रैल को सिल्वर ओक में पवार के घर के बाहर प्रदर्शन और हमले की घटना को लेकर पुलिस अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 
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बॉम्बे हाईकोर्ट: सीएम ठाकरे व राउत के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल
इंडियन बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, सांसद संजय राउत और अन्य पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है। याचिका में शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादक और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, अखबार के प्रिंटर व प्रकाशक विवेक कदम के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अपील की है। इस जनहित याचिका पर 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।

किरीट सोमैया के बेटे नील को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आईएनएस विक्रांत मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को गिरफ्तारी से 28 अप्रैल तक अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा, गिरफ्तारी की स्थिति में नील को 50 हजार रुपये के निजी बांड पर रिहा कर दिया जाए। न्यायमूर्ति ने नील को 25 से 28 अप्रैल तक पूर्वाह्न 11 से अपराह्न दो बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते किरीट सोमैया को भी गिरफ्तारी से राहत दी थी। गिरफ्तारी पूर्व उनकी जमानत याचिका पर 28 अप्रैल को किरीट सोमैया की याचिका के साथ ही अगली सुनवाई होगी। एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर यहां ट्रांबे थाने में छह अप्रैल को भाजपा सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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