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केरल: बिना टीका वाले जरूरी काम के लिए जा सकेंगे बाहर

Thu, 12 Aug 2021 06:48 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, कोच्चि

सार

  • केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अकेले रह रहे, एक भी टीका न लगवाने वाले या बिना निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोग आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर जा सकते हैं
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केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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केरल में जिन लोगों का अभी टीकाकरण नहीं हुआ है या किसी बीमारी के कारण टीके लगवाने में असमर्थ हैं तो वह अब जरूरी वस्तुओं के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। बशर्ते इन घरों में ऐसा कोई न हो, जिसे टीका लग चुका हो या उसके पास निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो। यह जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी है।

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बुधवार को सरकार ने जस्टिस पीबी सुरेश के समक्ष कहा कि दस अगस्त को जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, अकेले रह रहे, एक भी टीका न लगवाने वाले या बिना निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोग आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता ने दवा से एलर्जी के चलते अभी कोई टीका नहीं लगवाया है। उसने अदालत में कहा कि जब तक एलर्जी रिएक्शन की जांच के लिए उसे परीक्षण खुराक नहीं दी जाती, तब तक वह टीकाकरण नहीं करा सकता। उसने बताया कि इसके लिए वह जिला चिकित्सा अधिकारियों और निजी अस्पतालों से संपर्क साध चुका है पर परीक्षण खुराक के लिए मना कर दिया गया।

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