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Sabarimala Gold Theft Case: सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी, मुख्य आरोपी के घर की ली गई तलाशी

Sat, 18 Oct 2025 06:52 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

केरल में सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में एसआईटी की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। आज एसआईटी ने मुख्य आरोपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह तलाशी चल रहे जांच का हिस्सा है और इसे सोने की चोरी और अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए किया गया।
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सबरीमाला मंदिर (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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सबरीमाला मंदिर से सोने के कथित चोरी के मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के घर छापा मारा। एसआईटी के अधिकारी एस. सासिदरण के नेतृत्व में टीम दोपहर करीब 3 बजे उन्नीकृष्णन पोट्टी के पुलिमठ स्थित आवास पहुंची। टीम ने घर की तलाशी के दौरान पोट्टी से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण तलाशे। यह तलाशी चल रहे जांच का हिस्सा है और इसे सोने की चोरी और अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए किया गया।
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क्राइम ब्रांच कर रही उन्नीकृष्णन पोट्टी से पूछताछ
उन्नीकृष्णन पोट्टी को पहले रन्नी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एसआईटी की कस्टडी में भेजा था। वर्तमान में पोट्टी तिरुवनंतपुरम के क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के लिए रखा गया है। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि पोट्टी से और पूछताछ की आवश्यकता है ताकि चोरी हुए सोने का पता लगाया जा सके, अन्य सबूत एकत्र किए जा सकें और मामले के अन्य आरोपी चिन्हित किए जा सकें। टीम ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि पोट्टी को सबूत इकट्ठा करने के लिए अन्य राज्यों में ले जाया जाएगा।
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केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की गई गठित
एसआईटी का गठन केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई थी। यह टीम दो मामलों की जांच कर रही है, एक द्वारपालक (मंदिर के रक्षक देवता) की सोने की चढ़ाई वाली ताम्र प्लेटों से सोने की कमी का मामला, और दूसरा श्रीकोविल (मुख्य गर्भगृह) के दरवाजों से सोने की चोरी का मामला। हाईकोर्ट ने नोट किया था कि 2019 में प्लेटें पोट्टी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए देने के बाद उनका वजन कम हो गया था।
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पोट्टी पर जूता फेंकने वाले भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज
इसी बीच, रन्नी पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट से पोट्टी को बाहर ले जाते समय उनके ऊपर जूता फेंकने वाले भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता सिनू एस. पैनिकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 (गंभीर उत्तेजना के बिना हमला या दंडनीय बल का प्रयोग) और केरल पुलिस एक्ट की धारा 118(ए) (धमकी, अपमान या बदनाम करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह अपराध जमानती है और जांच पूरी होने के बाद पैनिकर को गिरफ्तार किया जाएगा।
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