केरल उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील
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लोकायुक्त ने केरल के उच्च शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील को सत्ता के दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और संविधान की शपथ के उल्लंघन का दोषी पाया है। लोकायुक्त ने कहा कि मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते, उन्हें हटाया जाए।
लोकायुक्त जस्टिस सिरैक जोसेफ और उप लोकायुक्त हारुल उल रशीद ने मंत्री जलील के खिलाफ वीक के मुहम्मद शफी की शिकायत को सही पाया और जांच के बाद अपना निर्णय दिया।
लोकायुक्त ने अपने फैसले में कहा कि मंत्री ने अपने रिश्तेदार केटी अदीब को केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम लिमिटेड का महाप्रबंधक बनाकर अपने पद का दुरुपयोग किया। लोकायुक्त ने यह भी कहा कि पद के जरूरी शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किया।