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Kerala: मुख्यमंत्री के खिलाफ वित्तीय लेनदेन की जांच की मांग वाली याचिका, हाईकोर्ट ने सीएम विजयन से मांगा जवाब

Tue, 18 Jun 2024 01:50 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने सीएम विजयन के साथ ही उनकी बेटी, उनकी आईटी फर्म और निजी खनन कंपनी को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सीएम की बेटी की आईटी फर्म फिलहाल निष्क्रिय है।
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केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ कथित वित्तीय लेनदेन के मामले में जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सीएम विजयन को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। याचिका कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनदन ने दायर की है। याचिका में आरोप है कि सीएम विजयन की बेटी की आईटी फर्म और एक निजी खनन कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन हुआ था। इस वित्तीय लेनदेन पर सवाल खड़े किए गए हैं। 
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हाईकोर्ट ने सीएम के साथ ही इनसे भी मांगा जवाब
याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने सीएम विजयन के साथ ही उनकी बेटी, उनकी आईटी फर्म और निजी खनन कंपनी को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सीएम की बेटी की आईटी फर्म फिलहाल निष्क्रिय है। कांग्रेस विधायक कुझलनदन ने हाईकोर्ट से पहले विजिलेंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सीएम के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। हालांकि विजिलेंस कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज कर दी थी। 

वित्तीन लेनदेन में गड़बड़ी के आरोप
कांग्रेस विधायक की याचिका में कहा गया है कि सीएम विजयन की बेटी टी वीना की आईटी फर्म एक्सालॉजिक और निजी खनन कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रुटिले लिमिटेड (सीएमआरएल) के बीच वित्तीय लेनदेन हुआ था। मलयाली मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीएमआरएल ने एक्सालॉजिक को 2017 से 2020 के बीच 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अंतरिम बोर्ड ने जांच में पाया कि सीएमआरएल का टी वीना की आईटी फर्म के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाएं देने का करार था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आईटी फर्म द्वारा सीएमआरएल को कोई सेवा नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने आईटी फर्म को मासिक आधार पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया। 
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