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केरल: आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई के 17 आरोपियों को राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Tue, 25 Jun 2024 05:13 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केरल

सार

वर्ष 2022 में केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की गई थी। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई के 17 आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। 

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केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 17 सदस्यों को सशर्त जमानत दे दी है। इन सभी पर वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता श्रीनिवासन की हत्या का आरोप था। बता दें कि श्रीनिवासन की हत्या केरल के पलक्कड़ में की गई थी।

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17 आरोपियों को मिली सशर्त जमानत
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और स्याम कुमार की पीठ ने एनआईए की विशेष अदालत के फैसले को भी सही ठहराया। दरअसल एनआईए की विशेष अदालत ने इस हत्याकांड से जुड़े पीएफआई के नौ सदस्यों को राहत देने से इनकार कर दिया था। केरल उच्च न्यायालय में श्रीनिवासन हत्याकांड से जुड़े कुल 26 आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी क्योंकि एनआईए की विशेष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।
 

इन शर्तों का पालन करना होगा
हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए 26 में से 17 आरोपियों सशर्त जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि सभी को अपने मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन को जांच अधिकारियों के साथ साझा करना होगा। इसके अलावा आरोपी किसी भी हाल में केरल छोड़कर नहीं जाएंगे। सभी को अपने पासपोर्ट और पुलिस अधिकारियों को सौंपने होंगे। साथ ही, सभी को हर समय अपना मोबाइल फोन सक्रिय रखना होगा।

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एनआईए को सौंपी गई थी मामले की जांच
आपको बता दें कि 16 अप्रैल वर्ष 2022 को केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की गई थी। शुरुआत में इस मामले में कुल मिलाकर 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई थी और सात आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि वे फरार हो गए थे। इसके बाद इसी वर्ष सितंबर महीने में एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई थी।

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