सीबीआई ने 13 अप्रैल, 2005 को पूर्व अधिकारी जयरामन गोपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सेवा के दौरान 1 जनवरी, 1998 से लेकर 28 फरवरी, 2005 तक अवधि में अज्ञात स्रोतों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
केरल में सीबीआई की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
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सीबीआई ने एक बयान में कहा कि एर्नाकुलम में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के तत्कालीन महाप्रबंधक और कार्यपालक कार्यकारी निदेशक जयरामन गोपाल को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीबीआई ने 13 अप्रैल, 2005 को गोपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1 जनवरी, 1998 से लेकर 28 फरवरी, 2005 तक सेवा के दौरान अज्ञात स्रोतों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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गोपाल ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में उप-महाप्रबंधक (परियोजना), कार्यपालक कार्यकारी निदेशक और अन्य पदों पर कार्य किया था। सीबीआई ने मामले की तफ्तीश के बाद गोपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।