केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील की है। संगठन के इस कदम का केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है।
किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि मैं केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) द्वारा केरल के सभी सांसदों से मंत्री और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के अनुरोध का स्वागत करता हूं। राजनीति में शामिल लोगों का यह कर्तव्य है कि वे हमारे लोगों की समस्याओं और चुनौतियों का ध्यान रखें और उनका समाधान करें।
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रिजिजू ने कहा कि उदाहरण के लिए केरल के मुनंबम में सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं और अपनी संपत्तियों और घरों की सुरक्षा के लिए समाधान की तलाश कर रहे हैं। यह अधिनियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोलने के लिए फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है और ऐसा करना जारी रखेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि केरल के सभी सांसद सभी लोगों के हित में इस विधेयक का समर्थन करेंगे और तुच्छ तुष्टिकरण की राजनीति के लिए लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे।
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कुछ शक्तिशाली लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया: रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विधेयक असांविधानिक है। आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन उसका कुछ सार होना चाहिए। धार्मिक रेखाओं से परे जाकर कई संगठन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। इससे वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
निर्मला सीतारमण ने किया स्वागत
केसीबीसी के कदम का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) द्वारा उठाया गया यह एक स्वागत योग्य कदम है। केरल के कैथोलिक बिशपों ने केंद्र के वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है।
बिल में क्या किए गए बदलाव, क्यों लाया गया?
जेपीसी ने इस बिल में 14 धाराओं और क्लॉज में कुल 25 संशोधन किए हैं। संशोधित बिल को19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण की शिकायतें लगातार आती रही हैं। नए संशोधन बिल में इन समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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