मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन में एक यात्री कवराज तगत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो इंडिगो की दुबई-मुंबई उड़ान के दौरान शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था। एफआईआर में आईपीसी की धारा 336 और विमान नियम की धारा 25 लगाई गई।
सऊदी अरब से मुंबई आए एक यात्री को विमान के अंदर धूम्रपान करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एयरलाइन के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था। फिलहाल आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
यह लगाई गईं धाराएं
विज्ञापन
बता दें, मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन में एक यात्री कवराज तगत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो इंडिगो की दुबई-मुंबई उड़ान के दौरान शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था। एफआईआर में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और विमान नियम की धारा 25 (विमान के किसी भी हिस्से में या उसके आसपास, जिसमें एक नोटिस प्रदर्शित किया गया है कि धूम्रपान निषिद्ध है) लगाई गई।
राजस्थान का रहने वाला शख्स
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान का रहने वाला 26 वर्षीय कावराज तगत सिंह तीन अगस्त को दुबई से मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस के विमान में था। यात्रा के दौरान, वह शौचालय गया और धूम्रपान करने लगा। चालक दल ने गंध आने पर जांच की तो शौचालय में जली हुई सिगरेट का एक टुकड़ा पाया गया। चालक दल ने यात्री से धूम्रपान के बारे में पूछा तो उसने चालक दल के सदस्यों को सिगरेट की जेब और लाइटर दे दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने पर फ्लाइट क्रू ने तुरंत यात्री को सहारा पुलिस को सौंप दिया।