केरल हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में बंदी को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और खुद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही चेताया, ऐसा न करने के मामले को वह बेहद गंभीरता से लेगा। शिक्षण संस्थानों में हड़ताल को लेकर दायर एक याचिका निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए।
याचिका में कहा गया था कि विद्यार्थी संगठनों द्वारा शिक्षण संस्थानों में बंदी करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 2018 में पेरुमकुलम के सरकारी पीवीएचएस स्कूल में हुई हड़ताल से कई दिन स्कूल बंद रहा। इसकी शिकायत पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका पर सरकार ने पक्ष रखा कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने संबंधित पक्षों की बैठक करवाई थी। हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया।