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Karnataka High Court: सांसद रेवन्ना की अयोग्यता पर रोक की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी; इस दिन आएगा फैसला!

Fri, 08 Sep 2023 06:34 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हासन से अयोग्य सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर आवेदन पर दलीलों की सुनवाई पूरी कर ली। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हासन से अयोग्य सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर आवेदन पर दलीलों की सुनवाई पूरी कर ली। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उम्मीद है कि याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन के 11 या 12 सितंबर को फैसला सुना सकते हैं। 

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उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था और दो चुनाव याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनावी कदाचार के आधार पर चुनौती दी गई थी। प्रज्वल रेवन्ना ने एक सितंबर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है ताकि वह अपील के साथ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।
 
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प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप था कि उन्होंने अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को छिपाकर अपने द्वारा दायर चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी प्रदान की थी। पराजित उम्मीदवार ए मंजू और वकील देवराजगौड़ा ने दो अलग-अलग याचिकाओं में उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी।
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