कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दायर किया था।
हासन से जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना का चुनाव कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है। रेवन्ना पर चुनाव के दौरान गलत हलफनामा देने का आरोप है। जस्टिस के नटराजन ने शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जी देवराजगौड़ा और भाजपा के तत्कालीन पराजित प्रत्याशी ए मंजू की याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दे दी। साथ ही, चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया संचालन नियमों के तहत रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
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रेवन्ना पार्टी के संरक्षक व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार हैं। मंजू ने भाजपा टिकट पर रेवन्ना के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। बाद में वह जद-एस में शामिल हो गए और अभी विधायक हैं।