मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा की हत्या में मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इंद्राणी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई अदालत ने पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी की पत्नी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि शीना हत्याकांड में इंद्राणी के सौतेले बेटे राहुल मुखर्जी का बयान अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लिहाजा अभी जमानत नहीं दी जा सकती। पिछले साल शुरू हुई सुनवाई में अब तक 10 लोग गवाही दे चुके हैं। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने इंद्राणी की जमानत रद्द की है।
बेटी की हत्या के मामले में इंद्राणी मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। उन्हें अगस्त, 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इंद्राणी के अलावा उनके पति पीटर और पूर्व पति संजीव खन्ना को भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। शीना की अप्रैल, 2012 में हत्या कर दी गई थी।