आयकर विभाग ने बुधवार को चेन्नई के करीब पय्यानूर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की अहम साथी रही वीके शशिकला की करीब तीन एकड़ जमीन अस्थायी तौर पर जब्त कर ली। यह संपत्ति बेनाकी संपत्ति लेनदेन निवारण कानून (बीपीटीए) के तहत जब्त की गई। गांव में जमीन से जुड़े बंगले में चिपकाए गए आयकर विभाग के तदर्थ कुर्की आदेश के मुताबिक, बीपीटीए के प्रावधानों के तहत इस संपत्ति के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
शशिकला को जयललिता के निधन के बाद 2017 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने पर बंगलुरू की एक जेल में बंद किए जाने के बाद अन्नाद्रमुक पार्टी से बाहर कर दिया गया था। पय्यनूर गांव स्थित शशिकला की एक बंगले व जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में आंकी गई है।
साल 1994 में खरीदी गई इस 3.52 एकड़ संपत्ति को बीपीटीए की धारा 24 (3) के तहत कुर्क किया गया है। अस्थायी कुर्की के तहत इस जमीन को अधिकतम 90 दिन तक सरकारी कब्जे में रखा जा सकता है। आयकर अधिकारियों के मुताबिक, शशिकला को इस संपत्ति की अस्थायी कुर्की को लेकर एक कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।