शराब कारोबारी विजय माल्या ने मुंबई की विशेष अदालत में कहा है कि मैं भगोड़ा नही हूं फिर वापस भारत आऊंगा। माल्या की ओर से अदालत में हलफनामा दायर कर दावा किया गया है।
लंदन में रह रहे विजय माल्या को मुंबई की ईडी कोर्ट ने 22 जून 2018 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। अब माल्या ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर सफाई दी है। माल्या ने हलफनामे में कहा है कि मैं भारत व यूके कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं।
मेरे बारे में यह कहना गलत है कि मैं भारत वापस नहीं लौटूंगा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों व कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर मेरी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है।
इस कानून के तहत मुझे भगोड़ा अपराधी नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट भी जारी किए हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने अब तक माल्या की करीब साढ़े बारह हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में आगामी 28 सितंबर को सुनवाई होगी।