इसी के तहत मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने दिल्ली के सभी परिवहन चालकों और स्वामियों से अपील की है। इसमें कहा गया है कि इस विषय में बातचीत से हल संभव है। सभी लोग धैर्य से काम लें। ये कानून अगर लागू भी होंगे, तो वे एक अप्रैल 2024 से अस्तित्व में आएंगे।
कपूर ने अपील में कहा है कि भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में हिरासत अवधि व जुर्माना राशि को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उसमें अगर जमीनी तौर पर कमियां हैं, उसे लेकर सरकार से बातचीत होगी। उन्हें दूर कराया जाएगा। दूसरी तरफ मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार को इस तरह के अलर्ट मिल रहे हैं कि हिट एंड रन कानून के मामले में देश में हो रही ट्रक व बस चालकों की हड़ताल को कुछ लोग हवा दे सकते हैं। इस मामले को हिंसक बनाने के प्रयासों से इनकार नहीं किया जा सकता।
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने भी अपील में कहा है कि इस माह में देश में दो बड़े आयोजन हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह और दूसरा गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा। इस हड़ताल का असर, उक्त दोनों समारोह पर पड़ सकता है। ट्रक चालक व वाहन मालिक, इस बात को ध्यान में रखें। अगर इस कानून में कोई खामी है, तो उसे दूर कराया जाएगा।