फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमंत बिस्व सरमा: 2019 लोकसभा चुनाव में लगा था आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, अब कोर्ट ने पत्नी समेत किया तलब

Wed, 23 Feb 2022 10:50 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुुवाहाटी

सार

निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल, 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
हिमंत बिस्व सरमा - फोटो : facebook.com/himantabiswasarma
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां को कामरूप महानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया है। दोनों पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप है। इसे लेकर ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके बरुआ की अदालत ने 11 फरवरी को जारी आदेश में दोनों को 25 फरवरी तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। 
विज्ञापन


गौरतलब है कि भुइयां एक असमिया समाचार चैनल की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल, 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था।

यह मामला अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मई 2019 में सरमा और न्यूज लाइव टीवी चैनल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज कराया गया था। तब सरमा तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाल रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें