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Karnataka: भाजपा विधायक मुनिरत्ना की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, दुष्कर्म मामले में किए गए हैं गिरफ्तार

Mon, 23 Sep 2024 04:56 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

पुलिस ने 20 सितंबर को भाजपा विधायक को दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। एक 40 वर्षीय महिला ने उन पर आरोप लगाए थे। 
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भाजपा विधायक मुनिरत्ना - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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राजराजेश्वरी नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्नाकी जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी। पुलिस ने 20 सितंबर को भाजपा विधायक को दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। एक 40 वर्षीय महिला ने उन पर आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने भाजपा विधायक मुनिरत्ना और छह अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया था। 

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महिला ने आरोप लगाया था कि घटना कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक निजी रिसॉर्ट में हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर हमने भाजपा विधायक सहित सात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, ताक-झांक, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक पूर्व मंत्री भी हैं। प्राथमिकी उनके खिलाफ कथित उत्पीड़न, धमकी और जातिवादी दुर्व्यवहार के दो मामलों के संबंध में बंगलूरु पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दो लाख रुपये के मुचलके और दो जमानती जमा करने की शर्त पर उनके जमानत दी थी। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा न डालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भाजपा विधायक को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी। 
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14 सितंबर को हिरासत में लिए गए थे
पुलिस ने भाजपा विधायक मुनिरत्ना को 14 सितंबर शाम को कोलार के मुलबागल के नांगली गांव से हिरासत में लिया था। मुनिरत्ना पर एक पूर्व पार्षद को जातिवादी गाली देने, धोखाधड़ी और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। शिकायतकर्ताओं में से एक ठेकेदार चेलुवराजू ने अपने और मुनिरत्ना के बीच फोन पर हुई बातचीत की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। शिकायत के मुताबिक सितंबर, 2023 में मुनिरत्ना ने थप्पड़ मारा और लगातार उत्पीड़न के कारण उनके मन में आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने का विचार भी आया।

कानून मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

भाजपा विधायक मुनि रत्ना की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को पत्र लिखा है। पाटिल ने मुनिरत्ना को सदन से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही सदन के अंदर और बाहर सदस्यों के व्यवहार को लेकर राज्य विधान मंडल की आचार समिति का गठन करने की मांग की है। 

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