कोयले के अवैध खनन और उससे जुड़े परिवहन को लेकर मेघालय उच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। मेघालय हाईकोर्ट ने केंद्र के गृह मंत्रालय को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की दस कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को इस मामले की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
उच्च न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया कि सीआरपीएफ के बजाय जो राज्य पुलिस के नियंत्रण में काम करता है, वह काम करने के लिए उपयुक्त होगा जिसमें माल वाहनों की जांच भी शामिल है। आदेश में कहा गया है कि जब सीआईएसएफ वाहनों की जांच में लगा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कंट्राबेंड की भी जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन मेघालय में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने के लिए भार सीमा के अनुरूप हों।