डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को नोटिस जारी करने का आदेश मिला है। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की।इस दौरान उन्होंने ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर तय की गई है। बता दें कि बालाजी की पिछली जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरेसन ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो ने कहा कि बाईपास सर्जरी के बाद भी मंत्री अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और इसलिए उन्होंने 9 अक्तूबर को सरकारी अस्पताल में इलाज कराया था। न्यायाधीश ने बालाजी के वकील को मेडिकल रिपोर्ट ईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जब वह अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। इलाज के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और पूछताछ पूरी होने तक स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने बालाजी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।