केरल हाईकोर्ट ने एनजीटी के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें ग्रीन बेंच ने 10 साल से ज्यादा पुराने हल्के और भारी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही राज्य के 6 शहरों में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी थी।
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट को एनजीटी के फैसले में दखल देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर मामले के निस्तारण तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ केरल सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), निप्पोन टोयटा और अन्य पक्षकारों ने याचिका दायर कर रखी है।