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Gujarat: नवरात्रि में सूरत में दिल दहला देने वाली वारदात; किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, तीन लोगों की तलाश जारी

सार

इसी तरह की एक घटना में 4 अक्तूबर की रात वडोदरा के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिससे पूरे राज्य में हंगामा मच गया था। तीनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गुजरात के सूरत जिले में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान एक किशोरी के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब वह अपने एक दोस्त के साथ बाहर गई थी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हितेश जॉयसर ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे कोसांबा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंगरोल तालुका के मोटा बोरसारा गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वारदात को वडोदरा के बाहरी इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के कुछ दिनों बाद अंजाम दिया गया, जब वह अपने दोस्त के साथ घूमने गई हुई थी।

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उन्होंने बताया कि किशोरी अपनी कोचिंग क्लास में भाग लेने के बाद अपने दोस्तों से मिलने किम गई थी। रात करीब 10.30 बजे उसने अपनी दो दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाई। उसके बाद वह और दोस्त मोटा बोरसारा गांव के पास हाईवे पर पेट्रोल पंप पर जाने लगे। बीच में दोनों एक सुनसान जगह पर रुक गए और बात करने लगे। तभी तीन लोग उनके पास आए। तीनों ने लड़की को पकड़ लिया, जबकि उसका दोस्त भाग गया। 

दो आरोपियों की पहचान
उन्होंने बताया कि लड़की और उसके दोस्त के मोबाइल फोन लेकर भागने से पहले उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। हमने एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और ब कर ली गई है। एक बार उन्हें पकड़ लिया जाए तो हम तीसरे आरोपी को भी पकड़ लेंगे।
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10 से अधिक टीमों का गठन किया गया
घटनास्थल से भागने के बाद लड़की के दोस्त ने स्थानीय लोगों को सूचित किया, जो आधे घंटे के भीतर इलाके में पहुंच गए। इस बीच पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कथित अपराध स्थल पर पहुंचे। मामले को सुलझाने के लिए 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। 

पॉक्सो अधिनियम के तहत भी प्राथमिकी दर्ज
जॉयसर ने बताया कि सबूत जुटाने के लिए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीमों को भी लगाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70-बी (18 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक दुष्कर्म), 115-बी (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 54 (अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी) और 309-4 (लूट के प्रयास में चोट पहुंचाना) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

4 अक्तूबर की रात वडोदरा के बाहरी इलाके में हुई थी ऐसी ही घटना
इसी तरह की एक घटना में 4 अक्तूबर की रात वडोदरा के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिससे पूरे राज्य में हंगामा मच गया था। तीनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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