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राजकोट: एनसीपी विधायक को 18 महीने की सजा, 2007 में हत्या मामले में पुलिस कस्टडी से हुए थे फरार 

Wed, 20 Apr 2022 08:36 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजकोट

सार

जडेजा के भागने के मामले में आरोपी कुल 14 लोगों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि 12 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था।
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गुजरात पुलिस - फोटो : social media
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विस्तार
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गुजरात के राजकोट की एक अदालत ने बुधवार को एनसीपी विधायक कांधल जडेजा को हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद 2007 में पुलिस हिरासत से भागने के लिए 18 महीने जेल की सजा सुनाई। हालांकि, गुजरात विधानसभा में राकांपा के एकमात्र विधायक जडेजा फिलहाल बाहर रहेंगे क्योंकि 2009 में फिर से गिरफ्तारी के बाद वह इस सिलसिले में 19 महीने जेल में बिता चुके हैं।

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राज्य के पोरबंदर जिले में कुटियाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जडेजा 2012 में पहली बार विधायक बने थे और 2017 में दोबारा जीत हासिल की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एस वी मंसूरी की अदालत ने जडेजा को पुलिस हिरासत से भागने के लिए दोषी ठहराया और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा 18 महीने जेल की सजा सुनाई। जडेजा को कोर्ट ने 2011 में भाजपा पार्षद केशु ओडेदरा की हत्या के मामले में बरी कर दिया था।

जडेजा के भागने के मामले में आरोपी कुल 14 लोगों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि 12 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था। उनके वकील अंश भारद्वाज ने कहा कि अदालत ने जडेजा को आईपीसी की धारा 224 के तहत दोषी ठहराया। लेकिन विधायक बाहर रहेंगे क्योंकि 2009 में गिरफ्तारी के बाद से वह इस सिलसिले में 19 महीने जेल में बिता चुके हैं। 

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