फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गुजरात: कांग्रेस का आरोप, पूर्व सीएम विजय रूपानी ने बिल्डरों को जमीन देकर किया 27 हजार करोड़ का घोटाला

Wed, 27 Apr 2022 11:07 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद

सार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रूपानी ने उस समय शहरी विकास मंत्रालय का भी प्रभार संभाला था।
 
विज्ञापन
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गुजरात कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी पर सरकार की शहरी विकास योजना के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित सूरत में जमीन का एक बड़ा हिस्सा बिल्डरों को देकर 27,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि, भाजपा सरकार ने आरोप को निराधार करार दिया और कहा कि सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) विकास योजना को 2035 के लिए मंजूरी देते समय कानून के प्रावधानों और लोगों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था।

विज्ञापन


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रूपानी ने उस समय शहरी विकास मंत्रालय का भी प्रभार संभाला था। उन्होंने एक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर नागरिक उद्देश्यों के लिए सरकार को सौंपे गए आरक्षित भूमि की एसयूडीए के डीपी-2035 को कम करके राशि को कम कर दिया था। रूपानी ने 12 नवंबर 2019 को एसयूडीए द्वारा शहर के लिए तैयार की गई विकास योजना के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित रखे जाने वाले 1.66 करोड़ वर्ग मीटर में से केवल 75.35 लाख वर्ग मीटर भूमि आरक्षित करने का निर्देश देते हुए नोट पर हस्ताक्षर किए थे।  

मोढ़वाडिया ने कहा कि इस प्रकार लगभग 90 लाख वर्ग मीटर भूमि बिल्डरों को वापस कर दी गई, जिसकी कीमत लगभग 27,000 करोड़ रुपये होगी। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के नेताओं के लिए शहरी नगर नियोजन योजना दूध देने वाली गाय बन गई है। हम उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग से इसकी जांच की मांग करते हैं। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि रूपानी ने प्रस्ताव को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और 90 लाख वर्ग मीटर जमीन बिल्डरों को लौटा दी गई। जमीन की कीमत 27,000 करोड़ रुपये होगी। यह सिर्फ एक शहर की बात है, लेकिन हमारा मानना है कि यह एक राज्यव्यापी घोटाला है। आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कहा कि शहरी विकास अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भूमि आरक्षण को रद्द करने के विभिन्न आदेशों पर विचार करने के बाद कार्रवाई की गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें