गुजरात में एक एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जिस पर बनासकांठा जिले में साल 2020 में अपनी मूक बधिर रिश्तेदार से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का आरोप था। यह घटना जिले के दांतीवाड़ा में अक्टूबर 2020 में हुई थी और लड़की की उम्र महज 11 साल थी।
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मामले की सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजी दवे ने आरोपी नितिन चौहान (25) को दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक सीजी राजपूत ने कहा कि आरोपी ने पहले घर की रसोई में अकेला पाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
इसके बाद उसने पीड़िता की हत्या कर दी ताकि वह किसी को कुछ बता न सके। अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने दो चाकू खरीदे और लड़की को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर एकांत में ले गया। उसने पीड़िता का सिर धड़ से अलग करने से पहले एक बार फिर दुष्कर्म किया और कटे हुए सिर को फेंक दिया।