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हिट एंड रन केस: जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए आठ गुना बढ़ाई गई मुआवजे की राशि, जानें क्या है सरकार का फैसला?

Sun, 27 Feb 2022 08:10 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मंत्रालय ने गत 25 फरवरी को जारी इस अधिसूचना में कहा कि योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022’ होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। 
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हिट एंड रन केस(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को आठ गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही एक अप्रैल से हिट एंड रन में मारे गए लोगों के परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी चार गुना बढ़ाया गया है। अब एक अप्रैल से मुआवजा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये मिलेगी।

मंत्रालय ने गत 25 फरवरी को जारी इस अधिसूचना में कहा कि योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022’ होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। मंत्रालय ने मसौदा योजना 2 अगस्त 2021 को अधिसूचित कर दिया था।
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आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी इस योजना का उद्देश्य मुआवजा राशि बढ़ाना है। यह योजना क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी।’’ गौरतलब है कि सरकार पहले हिट एंड रन दुर्घटना में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को महज 25 हजार रुपये का मुआवजा देती थी, जबकि दुर्घटना का शिकार होने वालों को 12,500 रुपये ही मुआवजे के तौर पर मिलता था। 
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