साल 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पिछला बकाया तो मिलेगा ही, पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है जिसके तहत पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा जरूरी है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्णय किया है कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की संशोधित समेकित पेंशन वेतनमान और ग्रेड के वेतन का 50 फीसदी से कम नहीं होगा। भले ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक सेवा के 33 साल पूरे हुए हों या नहीं।
6 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार ने कहा है कि ‘संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान पहली जनवरी 2006 से प्रभावी होगा।’ सभी मंत्रालयों से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने को कहा गया है जिन्होंने 33 साल से कम की सेवा दी थी। इन सभी मामलों में संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) भी तत्काल जारी किए जा सकते हैं।