हैदराबाद यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया है कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।
हाईकोर्ट के जस्टिस ए रामा लिंगस्वर राव ने अपने अंतरिम आदेश में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसके सहयोगी को यूनिवर्सिटी परिसर में बैठक करने और न ही किसी को माहौल बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण देने की इजाजत दी जाय।
दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से हैदराबाद यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही है। यह आदेश प्रोफेसर जी विनोद कुमार द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया गया है। याचिका में प्रोफेसर ने शिकायत की थी कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन परिसर के शांतिपूर्ण शैक्षिक माहौल बनाए रखने में विफल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने निहित स्वार्थों की खातिर यहां बार-बार दौरे कर रहे हैं।