# एक महीने के अंदर मुआवजा जमा कराने का आदेश
अध्ययनों और कोच्चि नगर निगम की ओर से अपने कर्तव्यों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोच्चि नगर निगम को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दते हैं। इसे पीड़ितों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने सहित आवश्यक उपचार उपायों के लिए एक महीने के भीतर केरल के मुख्य सचिव के पास जमा किया जा सकता है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश जारी किया है।