फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NGT: काम में लापरवाही पर एनजीटी हुआ सख्त, कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना

Sat, 18 Mar 2023 11:08 AM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

National Green Tribunal: अध्ययनों और कोच्चि नगर निगम की ओर से अपने कर्तव्यों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोच्चि नगर निगम को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दते हैं।
विज्ञापन
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)। - फोटो : FILE PHOTO
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोच्चि नगर निगम (सीईओ) को अपने कर्तव्यों में कथित लापरवाही बरतने के लिए 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोच्चि शहर 2 मार्च, 2023 को एक कचरे की ढेर में आग लगने के कारण जाम हो गया था। जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए चेतावनी जारी की गई थी और अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण और इसके चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए श्वसन संकट वाले रोगियों की आपातकालीन भर्ती तैयार करने के लिए कहा गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

# एक महीने के अंदर मुआवजा जमा कराने का आदेश 
अध्ययनों और कोच्चि नगर निगम की ओर से अपने कर्तव्यों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोच्चि नगर निगम को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दते हैं। इसे पीड़ितों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने सहित आवश्यक उपचार उपायों के लिए एक महीने के भीतर केरल के मुख्य सचिव के पास जमा किया जा सकता है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश जारी किया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें