जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिए दो करोड़ रुपये के चेकों के बाउंस होने के मामले में उद्योगपति विजय माल्या के स्थानीय अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ चार और गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इन वारंट पर 29 मार्च तक कार्रवाई की जानी है।
माल्या के वकील एच सुधाकर राव ने बताया कि 50-50 लाख रुपये के चेकों के बाउंस होने के मामले में सोमवार को चार और वारंट जारी किए गए। इससे पहले भी एक वारंट जारी किया गया था, जिसे हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने माल्या को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी। उन्होंने कहा कि वह इन चार वारंटों को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने चेक बाउंस होने के मामले में माल्या के खिलाफ याचिका दाखिल की है। कंपनी ने माल्या पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है।
इससे पहले 10 मार्च को अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (14वें) ने एक 50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में किंगफिशर के चेयरमैन माल्या और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।