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लालू की सजा पर जजों में बहस पूरी, थोड़ी देर में हो सकता है ऐलान

Sat, 06 Jan 2018 03:48 PM IST
एजेंसी / रांची
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lalu yadav
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सीबीआई कोर्ट राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और 10 अन्य के खिलाफ चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को सजा सुना सकती है। कोर्ट में शुक्रवार को इनकी सजा पर बहस पूरी हो गई जबकि पांच अन्य की सजा पर बहस एक दिन पहले ही हो गई थी। लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि लालू की विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह की कोर्ट में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए बिरसा मुंडा जेल से पेशी कराई गई।
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इसी जेल में वह 23 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद से बंद हैं। उन्होंने जज ने अपनी उम्र और बीमारी के चलते सजा में रहम बरतने की अपील की। वकील ने बताया कि जज ने कहा कि वह 2 बजे सजा का एलान करेंगे।  

वर्ष 1990 और 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये अवैध रूप से निकालने के मामले में सजा पर बहस पूरी हो गई। घोटाले के समय लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके अलावा राजद नेता आरके राणा, पूर्व आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, सप्लायर/ट्रांसपोटर्स त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजा राम जोशी, संजय अग्रवाल और सुनील गांधी को सजा पर भी बहस पूरी हो गई। 
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पढ़ें- लालू को एक दिन की राहत, अब वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगा सजा का ऐलान
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सात साल तक की सजा संभव

lalu yadav
राजद प्रमुख के वकील के अनुसार, आईपीसी की जिन धाराओं के तहत लालू को दोषी करार दिया गया है, उसके तहत एक से लेकर सात साल की सजा हो सकती है। तीन साल से कम सजा होने पर वह तत्काल जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

तीन अन्य मामलों में आरोपी

लालू को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि तीन अन्य मामलों में भी वह आरोपी हैं। ये मामले दुमका कोषागार से 3.97 करोड़, चाईबासा कोषागार से 36 करोड़ और डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकालने के हैं। 

किसी राजद नेता ने सीबीआई जज को फोन नहीं किया : शिवानंद तिवारी

राजद नेता शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी के किसी नेता या समर्थक  ने सीबीआई जज को फोन नहीं किया। संभव है कि राजनीतिक विरोधी पार्टी समर्थक बनकर ऐसा कर सकते हैं। सीबीआई जज ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में कहा था कि उनके पास लालू के शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं।
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