पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बजट सत्र के आखिरी दिन 28 मार्च को सदन में अभद्रता के आरोप में पांच भाजपा विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। अब उनके इस फैसले के खिलाफ भाजपा विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में धक्कामुक्की के बाद विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी द्वारा बंगाल भाजपा के पांच विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इन नेताओं में विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु नेता भी शामिल हैं। इस मामले में अब इन पांचों नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। बुधवार को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा के पांच विधायकों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा से अध्यक्ष बिमान बनर्जी द्वारा निलंबित किए जाने को चुनौती दी।
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भाजपा नेताओं के एक वकील ने बताया कि उनकी याचिकाओं पर जल्द ही उच्च न्यायालय की उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई हो सकती है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन 28 मार्च को सदन में कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने पांचों भाजपा विधायकों को भविष्य के सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। भाजपा नेताओं में सुवेंदु अधिकारी के अलावा अन्य विधायकों में दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो शामिल हैं।
सत्र के दौरान राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भगवा पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग की थी। जिसके बाद सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा विधायकों के बीच विधानसभा में हाथापाई की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पांचों भाजपा विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया था।